अशोकनगर/नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज


    राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्‍ली एवं राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण ज‍बलपुर के निर्देशानुसार 08 फरवरी 2020 शनिवार को जिला न्‍यायालय अशोकनगर में प्रात: 10.30 बजे जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश श्री अखिलेश जोशी नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेगें।
   जिला न्‍यायालय सहित तहसील न्यायालय मुंगावली व चंदेरी, ईसागढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत सफल हो, इस हेतु जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अखिलेश जोशी ने राजीनामा योग्य समस्त आपराधिक एवं सिविल, भरण-पोषण, 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, नगरपालिका के संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया, विद्युत विभाग के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण, बैंक वसूली एवं फायनेस कंपनियों के मामलों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय पर 09, ईसागढ़ हेतु 01, मुंगावली हेतु 04, चंदेरी हेतु 03 इस प्रकार कुल 17 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार 17 खण्डपीठों द्वारा लगभग 2800 प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं लगभग 1000 न्यायालय में लंबित मामले सुने जावेगें। कुटुम्ब न्यायालय अशोकनगर द्वारा रखे गये समस्त मामले स्वयं जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुने जावेगें। साथ ही विद्युत के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण खण्डपीठ क्रंमाक 03 श्री पंकज वर्मा, एडीजे, नगरपालिका द्वारा रखे गये समस्त मामले श्री अमित भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डपीठ क्रमांक 05 एवं पुलिस परामर्श केन्द्र के लंबित प्री-लिटिगेशन मामले श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेटखण्डपीठ क्रंमाक 07 तथा बैंकों द्वारा रखे गये प्री-लिटिगेशन प्रकरण खण्डपीठ क्रमांक 06 श्री मयंक मोदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं खण्डपीठ क्रमांक 08 अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट,दूरसंचार विभाग द्वारा रखे गये प्री-लिटिगेशन प्रकरण खण्डपीठ क्रमांक 09 सुश्री प्रिया गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जावेगें।
   तहसील न्यायालय मुंगावली विद्युत विभाग द्वारा रखे गये मामले खण्डपीठ क्रमांक 11 श्री ए. पी. एस. चौहान एडीजे, नगरपालिका द्वारा रखे गये मामले श्री अम्बुज श्रीवास्तव,  न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डपीठ क्रमांक 13 एवं बैंक एवं दूरसंचार के मामले श्री राकेशसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डपीठ क्रमांक 14 द्वारा सुने जावेगे।
   तहसील न्यायालय चंदेरी नगरपालिका द्वारा रखे गये मामले श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डपीठ क्रमांक 16 एवं बैंक एवं दूरसंचार के मामले सुश्री संजना सरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डपीठ क्रमांक 17 द्वारा सुने जावेगें।
     विद्युत विभाग के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135, 138 के अंतर्गत न्यायालयों के लंबित मामले एवं अन्य प्री-लिटिगेशन मामलों में इस नेशनल लोक अदालत में निम्न दाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं प्रत्येक छःमाही चक्रवृत्ति दरानुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाली राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। एवं विद्युत के लंबित मामलों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उपरोक्त छूट नियमानुसार रहेगी।
     इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। साथ ही प्रचार-रथ द्वारा स्थानीय नागरिकों को जानकारी दी जा रही है।
साथ ही प्रायवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रेमनारायण पडरिया द्वारा कहा गया कि लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों को नोटिस एवं आई. डी. दिखाने पर बस का किराया नहीं लिया जावेगा। नेशनल लोक अदालत संबंधी जानकारी लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री राजेन्द्रसिंह ठाकुर, एडीजे एवं डॉ वीरेन्द्र कुमार चढ़ार, जिला विधिक सहायता अधिकारी से संपर्क कर सकते है।