भोपाल/अवैध रूप से रिफलिंग - 42 सिलेंडर जप्त

    कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े के आदेश अनुसार आज जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया और खाद्य विभाग के अमले तथा पुलिस बल के साथ दो स्थानों पर छापा मारकर रिफलिंग जैसे अवैध कार्य करने वालो से 42 घरेलू तथा व्यवसायिक सिलेंडर जिनकी कीमत लगभग 50000 रुपए है  जप्त किए गए है।
    आशा रिपेयरिंग सेंटर अशोका गार्डन से 1 घरेलू सिलेंडर 15 छोटे सिलेंडर गैस अंतरण पाइप, नोजल तथा रिफिलिंग का सामान जप्त किया गया घरेलू सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर का कार्य इस दुकान से प्रोपराइटर मुबीन खान द्वारा किया जाता था।
    अन्य प्रकरण पुष्पा नगर महामाई का बाग में श्री सगीर अहमद के मकान से 5 व्यवसायिक सिलेंडर 4 घरेलू सिलेंडर तथा दो गैस के छोटे सिलेंडर जप्त किए गए है। व्यवसायिक सिलेंडर घरेलू सिलेंडर में से कैसे भरने का कार्य कर गैस के छोटे सिलेंडर  बेचे जाते हैं।
    इसी प्रकार साक्षी इंटरप्राइजेज अशोका गार्डन से 2 घरेलू तथा दो छोटे सिलेंडर, राधे राधे गैस रिपेयरिंग सेंटर से 6 सिलेंडर तथा साईं चूल्हा रिपेयरिंग से 6 घरेलू सिलेंडर जप्त किए गए घरेलू एलपीजी गैस का व्यवसायिक दुरुपयोग रोकने एवं रिफलिंग में उपयोग करने हेतु निरंतर  पाए जाने पर गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित किए गये।यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 337 के तहत दंडनीय अपराध है,कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।