भोपाल / नेशनल लोक अदालत : विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट

नेशनल लोक अदालत : विद्युत प्रकरणों के लिए इमेज नतीजेबिजली कम्पनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम) में दायर किये जा चुके है। 8 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे उपभोक्ता छूट का लाभ ले सकते हैं, ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये है, उन्हें आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत व ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। बिजली कंपनी ने नेशनल लोक अदालत में लगे प्रकरणों से संबद्ध उपभोक्ताओं को उपस्थित होने की अपील की है, जिससे वे विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकें।