ग्राम पंचायतों के वार्डों एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही 27 जनवरी को होगी जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 30 जनवरी को होगी, संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने संभागीय समीक्षा कर, आरक्षण की कार्यवाही की सही मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये

  समस्त पंचायतों के वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की कार्यवाही की जाना है। ग्राम पंचायतों के वार्डों, सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही सोमवार 27 जनवरी को की जायेगी। जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही गुरूवार 30 जनवरी को की जायेगी। इस सम्बन्ध में संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय समीक्षा कर आरक्षण की कार्यवाही की सही मॉनीटरिंग करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में जानकारी दी कि जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही राज्य स्तर पर पृथक से की जायेगी। बैठक में संभाग के समस्त जिलों के जिला कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदि उपस्थित थे।
    संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने बैठक में आरक्षण की की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया समझाने हेतु डेमो के माध्यम से समझाया। कम्प्यूटर में डाटा फीड करते समय अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग कर वेरिफिकेशन किया जाये और साथ ही क्रॉसचेक करें, ताकि आरक्षण की प्रक्रिया सही ढंग से संचालित हो सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों का परिसीमन की कार्यवाही गत वर्ष के सितम्बर माह में की जा चुकी है। जनसंख्या के मान से उन पंचायतों में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अवधारणा अनुसार वर्गवार आरक्षित होने वाले वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी निकाली जा चुकी है। समस्त पंचायतों में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की कार्यवाही इसी माह की 27 जनवरी एवं 30 जनवरी को की जाना है।
    बैठक में जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये स्थानों का आरक्षण उनकी उक्त पंचायत की कुल जनसंख्या के मान से अवधारित किये गये पदों के अनुसार की जाना है। इसके लिये वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र में एससी, एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाकर उसे अवरोही क्रम में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये वार्ड निर्वाचन क्षेत्र का चक्रानुक्रम में लॉट निकालकर आरक्षण करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद, जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद विभिन्न वर्गों के लिये चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षण करने की कार्यवाही की जायेगी और यह कार्यवाही एक नियत समय-सीमा में की जायेगी। ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र और गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिये भिन्न-भिन्न है, जबकि महिलाओं के लिये स्थानों और पदों के आरक्षण के प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कुल स्थानों, पदों की संख्या में कम से कम आधे स्थान आरक्षण करने का प्रावधान एकसमान है, इसलिये दोनों क्षेत्रों की आरक्षण प्रक्रिया की व्याख्या पृथक-पृथक रहेगी।
    बैठक में पॉवर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों को बताया गया कि चक्रानुक्रम से आशय है, बारी-बारी से स्थान आरक्षित करना। अन्य पिछड़ा वर्गों एवं महिलाओं के लिये रोटेशन से स्थान आरक्षण करने की प्रक्रिया उदाहरण के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये स्थानों का आरक्षण हेतु कुल 20 कोरी पर्चियां ली जायेंगी, जिन पर निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड क्रमांक-1 से 20 तक क्रमवार अंकों एवं शब्दों में पृथक-पृथक पर्चियों पर लिखा जायेगा। इन 20 पर्चियों में से उन निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के क्रमांक की पर्चियां पृथक कर दी जायेंगी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र वार्ड क्रमांक अजा तथा अजजा वर्ग के लिये आरक्षित किये जा चुके हैं अर्थात 20 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से एससी+एसटी के लिये आरक्षित किये गये पांच निर्वाचन क्षेत्रों/वार्ड की पर्चियां पृथक करने पर केवल 15 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्ड की पर्चियां शेष रहेंगी। इन 15 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पर्चियों में वर्ष 1994, 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010 एवं 2014-2015 में जो निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जा चुके हैं, उन्हें पृथक कर दिया जायेगा। इसके पश्चात शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पांच स्थानों के लिये लॉट निकालने की कार्यवाही की जायेगी। यदि शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पर्चियों की संख्या पांच से कम है तो उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कर दिया जायेगा। इसके पश्चात निर्धारित पांच निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की संख्या पूरी करने के लिये वर्ष 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों में से निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के आरक्षण के लिये पर्चियां लॉट द्वारा निकाली जायेगी। यदि वर्ष 1994 में आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की संख्या से भी निर्धारित स्थानों की संख्या की पूर्ति नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में वर्ष 1999-2000 में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से शेष रहे निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित पांच स्थानों के लिये आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार महिलाओं के लिये स्थानों का आरक्षण की उपरोक्त निर्धारित संख्या में निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का आरक्षण हो जाने के पश्चात सभी वर्गों में से महिलाओं के लिये प्रत्येक वर्ग में 50 प्रतिशत अर्थात आधे स्थान आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। जो निर्वाचन क्षेत्र वार्ड वर्तमान में महिला वर्ग के लिये आरक्षित हैं, उन्हें छोड़कर शेष निर्वाचन क्षेत्र वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे, किन्तु इसी वर्ग में निर्धारित 50 प्रतिशत अर्थात आधे निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर उक्त वर्ग में उपलब्ध निर्वाचन क्षेत्र वार्ड जो वर्ष 2014-15 में महिला वर्ग के लिये आवंटित हैं, में से चक्रानुक्रम हेतु लॉट निकालकर शेष रहे निर्वाचन क्षेत्र वार्डों की पूर्ति की जायेगी। तदनुसार विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित कुल वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम आधे स्थान ग्राम पंचायत के वार्डों, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
    बैठक में बताया गया कि गैर-अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और अध्यक्ष जनपद पंचायत के पद विभिन्न वर्गों के लिये चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षित होंगे। इसी प्रकार पूर्णत: अनुसूचित क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित होंगे। इसी तरह ग्राम पंचायत के वार्ड और जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एससी, एसटी वर्ग के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षित किये जायेंगे।