जिले में शिक्षक नगर एरोड्रम रोड स्थित फार्मा केम फैक्ट्री द्वारा मध्यप्रदेश आयुष विभाग से आयुर्वेद औषधि निर्माण लाइसेंस लेकर नकली एवं मिलावटी औषधि निर्माण कर सप्लाई की जा रही थी। जिस पर जिला प्रशासन, पुलिस, क्राइम ब्रांच, खाद्य एवं औषधि, आयुष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से फार्मा केम फैक्ट्री पर कार्यवाही गई।
जिला आयुष अधिकारी श्री हिम्मत सिंह डावर ने बताया कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। निर्माता द्वारा आयुर्वेद औषधियों में सोडियम बाई कार्बोनेट को सर्जिका क्षार के स्थान पर मिलाकर औषधियों का निर्माण किया जा रहा था। ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की विभिन्न धाराओं के तहत संबंधित के विरूद्ध प्रकरण बनाकर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी आयुष भोपाल को भेज दिया गया है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि जिले में इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अगर किसी भी आयुर्वेद औषधि निर्माण शाला में इस प्रकार की संलिप्तता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इन्दौर/नकली एवं मिलावटी औषधि निर्माण पर फार्मा केम फैक्ट्री को किया गया सील