दतिया/पोर्टेबिलिटी सुविधा केवल ऑन लाइन दुकानों पर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए इमेज नतीजे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित परिवारो को राशन प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी माह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके तहत मध्यप्रदेश के पात्र परिवारों को अन्य 11 राज्यों जिनमें आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा में एवं अन्य राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी।
    पोर्टेबिलिटी के तहत वही परिवार राशन प्राप्त कर सकेंगे जिनके द्वारा विगत छह माह में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्राप्त किया हो। केवल ऑन लाइन दुकानो पर ही पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी। अन्य राज्यों के हितग्राहियों को बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण मान्य नही होगा अर्थात ऐसे हितग्राहियों की पंजी से राशन वितरण कदापि ना कराया जाए। पोर्टेबिलिटी के तहत परिवार द्वारा अन्य राज्य में खाद्यान्न प्राप्त करने के उपरांत परिवार की पात्रता प्रदर्शित नही होगी। अन्य राज्यों के परिवार द्वारा केवल चालू माह का ही राशन प्राप्त किया जा सकेगा।