मप्र / औद्याेगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट का फैसला; 15 दिन में नए उद्योग को अनुमति मिलेगी

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के लिए इमेज नतीजेभोपाल. मप्र कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा निर्णय लेते हुए 'मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020' को मंजूरी दी है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब मध्य प्रदेश में 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी अनुमति या लाइसेंस 1 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर करके आगे बढ़ा देगा। इस फैसले को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है।


जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक निवेश की स्थिति में 10 विभागों से संबंधित 40 अनुमतियां या लायसेंस एक दिन में, 10 अनुमतियां या लाइसेंस 7 दिन में और 5 अनुमतियां या लायसेंस 15 दिनों में ऑनलाइन प्रदान करना होगा। इस विधेयक में समय- सीमा में काम नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है।


मंत्री शर्मा ने कहा- कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमति प्रदान की गई। उद्योग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योग समूहों या व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार समय-सीमा में अन्य अनुमतियां या लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रावधानों को भी इस अधिनियम में भविष्य में शामिल करेंगे।


देरी करने पर कार्रवाई होगी
समय-सीमा में काम में काम ना करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी। यह विधेयक अगले माह शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा और इसे पारित कराकर अधिनियम का स्वरूप दिया जाएगा। इसके अनुरूप 'इन्वेस्ट पोर्टल' को भी अपग्रेड किया जाएगा। 


प्रदेश में फिल्म पर्यटन पॉलिसी को मंजूरी
कमलनाथ कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग प्रदेश में करने पर सरकार खास रियायत देगी। और अगर फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा तो निर्माता को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।