मिस-ब्राण्डेड चाय ब्राण्ड सनन का संग्रहण एवं विक्रय करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने बरेली के फारूकी मार्केट स्थित देव ट्रेडर्स के संचालक पर चालीस हजार रूपए तथा श्री प्रखर मेहता डायरेक्टर मेहता टी प्रा.लि. बिचौली हप्सी कोलम्बिया कॉन्वेट स्कूल के सामने इंदौर पर चालीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जुर्माने की राषि सात दिवस में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय में उपलब्ध कराने के आदेष दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राषि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में राषि वसूल की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 19 सितम्बर 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव ने श्री परषोत्तम सिंह धाकड़ द्वारा संचालित फर्म देव ट्रेडर्स फारूकी मार्केट बरेली का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग हेतु रखी गई खाद्य सामग्री चाय ब्राण्ड सनन में शुद्धता एवं मानक स्तर की शंका होने पर नमूना लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगषाला भेजा गया था। परीक्षण के दौरान नमूना मिस-ब्राण्डेड पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता श्री परषोत्तम सिंह निवासी ग्राम नया गांवकला तहसील बरेली तथा श्री प्रखर मेहता डायरेक्टर मेहता टी प्रा0लि0 बिचौली हप्सी कोलम्बिया कॉन्वेंट स्कूल के सामने इंदौर को मिस-ब्रांडेड चाय ब्रांड सनन का संग्रहण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं विनिमय तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनिमय का दोषी पाते हुए देव ट्रेडर्स के संचालक श्री परषोत्तम सिंह धाकड़ पर 40 हजार एवं श्री प्रखर मेहता डायरेक्टर मेहता टी पर 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
रायसेन/मिस ब्राण्डेड चाय ब्राण्ड का संग्रहण एवं विक्रय करने पर 80 हजार रूपए का जुर्माना