लॉकडाउन के दौरान जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी के हिस्से से एक आंशिक निकासी की अनुमति देने की योजना बना रही है। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के आर्थिक संकट को कम करने में मदद मिल सकती है।
एक-दो दिन में जारी होगा सर्कुलर
इस संदर्भ में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा है कि एक या दो दिन में सरकारी सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 को पेंशन फंड से निकासी के लिए एक विकल्प माना जाएगा। साथ ही इससे संबंधित सभी शर्तें और नियमों के बारे में भी सूचना दी जाएगी।
आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी का एक प्रावधान है। गंभीर बीमारी जैसी आपात स्थिति में सब्सक्राइबर निकासी कर सकते हैं। वहां हमने एक और वर्गीकरण किया है, जिसके तहत इसमें कोविड -19 भी शामिल होना चाहिए।
वित्त मंत्रालय से किया अनुरोध
इसके लिए पीएफआरडीए ने इस प्रावधान को सक्षम करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। बंदोपाध्याय ने कहा कि आज या कल तक इससे संबंधित सर्कुलर जारी हो जाएगा।
योजना के 2.11 करोड़ सब्सक्राइबर
मार्च 2019 तक अटल पेंशन योजना को 2.11 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया था। वहीं एनपीएस और अटल पेंशन योजना के कुल 3.47 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। पीएफआरडीए दो फ्लैगशिप पेंशन योजनाएं चलाता है - अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम।
2015 में शुरू हुई थी योजना
अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी नागरिक इस योजना का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए 42 रुपये महीने की बचत से शुरुआत की जा सकती है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। यह धनराशि कस्टमर के अंशदान पर निर्भर करता हैइसमें खाताधारक की मौत के बाद उसके पति या पत्नी को हर महीने पेंशन मिलती है।
इस योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक में एक बचत खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है।