5 मेडिकल स्टोर्स के औषधी लायसेंस निलम्बित

  medical store के लिए इमेज परिणामखाद्य एवं औषधी प्रशासन मप्र के निर्देश अनुसार उज्जैन जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में किये गये निरीक्षणों में कुछ औषधी विक्रेताओं द्वारा दुकान के संचालन में औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली का पालन न किये जाने के कारण मेडिकल स्टोर्स संचालकों को औषधी अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने पर पांच मेडिकल स्टोर्स के औषधी लायसेंस सात से 15 दिवस के लिये निलम्बित किये गये हैं।
    औषधी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी श्री धर्मसिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल मेडिकल स्टोर इन्दौख रोड झारड़ा का औषधी लायसेंस 15 दिवस के लिये, न्यू राज मेडिकल स्टोर शंकु मार्ग फ्रीगंज उज्जैन का 15 दिवस के लिये, न्यू पाटीदार मेडिकल स्टोर शहीद पार्क फ्रीगंज उज्जैन का सात दिवस के लिये, नैतिक मेडिकल स्टोर प्रताप नगर मक्सी रोड उज्जैन का सात दिवस के लिये, परमार मेडिकल स्टोर मक्सी रोड उज्जैन का सात दिवस के लिये औषधी लायसेंस निलम्बित किया गया है। दो मेडिकल स्टोर द्वारा बिना बिल के गर्भपात की दवाओं का क्रय-विक्रय किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान उनकी फर्मों में गर्भपात की दवा का संधारण पाया गया, जिनके क्रय-विक्रय दस्तावेज नहीं पाये गये और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये। औषधी निरीक्षक द्वारा औषधी एवं कॉस्मेटिक आयटम की गुणवत्ता जांच हेतु चार मेडिकल स्टोर्स से 10 नमूने लिये गये हैं, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।


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