संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ हमें संविधान के भाग 4 क (अनुच्छेद 51 ए) में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों के पालन के संबंध में भी बात करना चाहिये और मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी हम हमारे देश में अमन व भाईचारा स्थापित कर पाएंगे तथा राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से उच्च स्थिति में पहुंचा सकते हैं। उक्त विचार अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री ए.के. मिश्र ने जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के आदेश पर आकांक्षा पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल गुना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनका संरक्षण) योजना 2015 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री मिश्र ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर तनावरहित वातावरण में परीक्षा की तैयारी किये जाने हेतु भी प्रेरित किया।
कार्यक्रम में अपर जिला जज श्री हर्षसिंह बहरावत ने सायबर क्राइम, मूल अधिकार, मोटर यान अधिनियम, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) एवं भारतीय दंड संहिता में बच्चों व महिलाओं से संबंधित अपराधों के विषय में भी जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता विनियम, 2010 व विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यो, विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नं. 15100, राष्ट्र के गौरव व मूल कत्र्तव्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की संचालक श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, श्री अर्जुनसिंह, सुश्री आकांक्षा सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक तथा कक्षा 9 से लेकर 12 वीं तक के छात्र- छात्राऐं उपस्थित रहे।