भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोहागपुर शहडोल के पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी से जुड़े तीन प्रकरण भोपाल स्थित एमपी/एमएलए के प्रकरणों के लिए बनी विशेष कोर्ट से शहडोल कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में लंबित सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे।
सरावगी से जुड़े मूल प्रकरणों में विधायक शिकायतकर्ता हैं न कि उनके खिलाफ मामला दायर है। जिनके खिलाफ सरावगी ने केस लगाया था, उन्होंने अपीलीय अदालत में सरावगी को पक्षकार बनाते हुए अपील पेश की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रकरण को विशेष अदालत में नहीं भेजना था। पूर्व विधायक ने जय मंगल सिंह और राजेश त्रिपाठी के खिलाफ शहडोल की कोर्ट में मामले दायर किए थे। दोनों ने भोपाल की विशेष अदालत में मामले शहडोल ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दिया था। विशेष कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उक्त मांग की थी।