छिन्दवाड़ा/धारा 144 के तहत छिन्दवाड़ा नगर के मुख्य मार्ग में रैली/जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित

जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा के लिए इमेज नतीजे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा छिन्दवाड़ा नगर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। आदेश के तहत छिन्दवाड़ा नगर के जेल तिराहा, गर्ल्स कॉलेज, फव्वारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर, हॉस्पिटल से ई.एल.सी.चौक तक मुख्य मार्ग में रैली/जुलूस तथा उसके साथ उपयोग होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 30 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक के लिये लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

       कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि छिन्दवाड़ा शहर में जेल तिराहा से ई.एल.सी.चौराहा तक मुख्य मार्ग में अधिकांश राजनैतिक पार्टियों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा रैलियां/जुलूस जिला अस्पताल के सामने से निकाला जाता है, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इससे जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही इस मुख्य मार्ग के दोनों ओर स्थायी दुकानों पर सामग्री क्रय करने वाले व्यक्तियों के आने-जाने से अक्सर भीड़-भाड़ बनी रहती है। मुख्य मार्ग पर दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों का लगातार आवागमन होने से यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है, रैली या जुलूस निकलने से आवागमन अवरूध्द होकर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है एवं वैकल्पिक डायवर्टेड मार्ग अत्यंत संकरे होने से यातायात व्यवस्था बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस मार्ग को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की नितांत आवश्यकता व्यक्त की गई है। छिन्दवाड़ा नगर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना लोकहित में वांछनीय एवं नितांत आवश्यक होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। यह आदेश आम जनता को संबोधित है, वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। इसलिये यह आदेश एकपक्षीय जारी किया गया है।