जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया के मार्गनिर्देशन में गत दिनों जिले के विकासखंड छिन्दवाड़ा के ग्राम बनगांव के पंचायत भवन में ग्राम न्यायालय के साथ ही कानूनी साक्षरता और जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। शिविर में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री प्रदीप सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला न्यायाधीश श्री विजय सिंह कावछा, सरपंच, पंचायत सचिव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला न्यायाधीश श्री कावछा ने बताया कि शिविर में न्यायाधीश श्री सोनी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित सालसा एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं, म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण, मीडिएशन के माध्यम से विवादों का समाधान और पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने निःशुल्क अधिवक्ता योजना की जानकारी देते हुये बताया कि यह योजना जिले के साथ-साथ पूरे देश में लागू है और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वह किसी भी जिले का निवासी क्यों न हो, उसे वहां के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल न्यायालय से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त है। इसके लिये जरूरतमंद व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित आवेदन संबंधित न्यायाधीश से कर सकता है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक विवाद, राजस्व और व्यवहार मामलों की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणजनों को योजनाओं के पम्पलेट्स भी वितरित किये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला न्यायाधीश श्री कावछा ने बताया कि शिविर में न्यायाधीश श्री सोनी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित सालसा एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं, म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण, मीडिएशन के माध्यम से विवादों का समाधान और पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की जानकारी दी गई। उन्होंने निःशुल्क अधिवक्ता योजना की जानकारी देते हुये बताया कि यह योजना जिले के साथ-साथ पूरे देश में लागू है और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वह किसी भी जिले का निवासी क्यों न हो, उसे वहां के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल न्यायालय से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त है। इसके लिये जरूरतमंद व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित आवेदन संबंधित न्यायाधीश से कर सकता है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक विवाद, राजस्व और व्यवहार मामलों की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणजनों को योजनाओं के पम्पलेट्स भी वितरित किये।