बैतूल/प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में खोला खजाना- पीएचई मंत्री श्री सुखदेव पांसे (जय किसान फसल ऋण माफी योजना) चिखलीकलां में ऋण माफी शिविर आयोजित

    प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी का निर्णय लेकर किसानों के हित में खजाना खोला है। कोई भी पात्र किसान फसल ऋण माफी से वंचित नहीं होगा। अभी किसानों 50 हजार से एक लाख रूपए तक की ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आगामी चरण में एक लाख से दो लाख रूपए तक की ऋण माफी की जाएगी। श्री पांसे शुक्रवार को मुलताई विकासखण्ड के ग्राम चिखली में आयोजित ऋण माफी शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के किसानों को फसल ऋण माफी एवं किसान सम्मान पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री अरूण गोठी, जिला योजना समिति सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, कलेक्टर श्री तेजस्वी एस. नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री पांसे ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को न सिर्फ ऋण माफी की सहूलियत दी गई है, अपितु बिजली की दरों में कमी कर उनको राहत प्रदान की गई है। अब घरेलू बिजली 100 रूपए प्रति 100 यूनिट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 10 हॉर्स पावर तक क्षमता की सिंचाईं की बिजली की दरें भी आधी की गई है। उन्होंने कहा कि सांची दुग्ध संघ को किसानों द्वारा बेचे जाने वाले दूध की दरों में भी बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि किसान अपना दूध घाटे में न बेचें। श्री पांसे ने बताया कि 371 करोड़ की राशि से स्वीकृत समूह नल-जल योजना से अब समूचे मुलताई क्षेत्र में घर-घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। यह पेयजल सभी की आस्था का प्रतीक ताप्ती नदी के घोघरी डेम से उपलब्ध कराया जाएगा।


     दस-दस स्कूलों में लगेंगे प्रोजेक्टर
    अपने संबोधन में मंत्री श्री पांसे ने कहा कि मुलताई एवं प्रभातपट्टन क्षेत्र में अब विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के भी उनके द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बात के दृष्टिगत मुलताई एवं प्रभातपट्टन विकासखण्ड में चिन्हित दस-दस स्कूलों में उनके द्वारा प्रोजेक्टर लगवाए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा की हाईटेक सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूलों में फर्नीचर की कमी भी दूर की जा रही है।
    इस अवसर पर श्री पांसे एवं अतिथियों ने कृषक श्री गजानंद पिता जोगनसिंह चिखलीकलां को 95645 रूपए, श्री मटुरसिंह पिता घसीटा सावरी को 88996 रूपए, श्री उत्तम पिता खुशरया कपास्या को 99031 रूपए, श्री गंगाराम पिता बाबू रिधोरा को 96430 रूपए, श्रीमती शशिबाई पति झनक रिधोरा को 91690 रूपए, श्री नन्दू पिता देवराव बारंगे डहुआ को 99445 रूपए, श्री संतोष पिता हीरालाल पंवार बरखेड़ को 94414 रूपए, श्री उदेराम पिता चैत्या साहू बरखेड़ को 82959 रूपए, श्री वरूणसिंह पिता रामरंजन सिंह सोनेगांव को 98783 रूपए, श्री दिनेश पिता बाबूलाल दुनावा को 59312 रूपए एवं श्रीमती जयश्री पति रामनारायण बरखेड़ को 92205 रूपए राशि फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र एवं किसान सम्मान पत्र प्रदान किए।
    कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री अरूण गोठी ने कहा कि प्रदेश सरकार के ऋण माफी के निर्णय से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। जिले में यूरिया के वितरण के भी सुचारू प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर रबी फसल उपार्जन की भी जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में जिला योजना समिति सदस्य एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हर हित को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है एवं समय-समय पर किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप संचालक कृषि श्री केपी भगत ने बताया कि बैतूल जिले में प्रथम चरण में 09 मार्च 2019 तक 65947 किसानों की 183.066 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई। द्वितीय चरण में 10 मार्च 2019 से 08 जनवरी 2020 तक 12212 किसानों की 81.107 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई है। इस तरह जिले में प्रथम एवं द्वितीय चरण में 78159 किसानों की 264.173 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि तहसील मुलताई के विकासखण्ड मुलताई एवं प्रभातपट्टन में प्रथम चरण में 09 मार्च 2019 तक 17600 किसानों की 43.296 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई है। द्वितीय चरण में 10 मार्च 2019 से 08 जनवरी 2020 तक तहसील मुलताई के विकासखण्ड मुलताई एवं प्रभातपट्टन के 3361 किसानों की 22.507 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई है। इस प्रकार तहसील मुलताई में प्रथम एवं द्वितीय चरण में 20961 किसानों की 65.803 करोड़ रूपए ऋण माफी स्वीकृत की गई है। जिले के किसी भी पात्र किसान को फसल ऋण माफी से वंचित नहीं किया जाएगा।