जिले में फसलों की कटाई में कम्बाईन हार्वेस्टर का चलन व्यापक रूप से किया जा रहा है। कलेक्टर तरूण राठी ने कहा है कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के उपरांत फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं को देखते हुये आगामी रबी की कटाई से कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये। यदि कृषक स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें स्ट्रॉ रीपर का उपयोग कर के फसल अवशेषों से भूसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत भी यदि कृषक नरवाई में आग लगाते हैं तो, उनके विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अंतर्गत कार्यवाही की जाये।
उन्होंने कम्बाईन हार्वेस्टरों के संचालकों से हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर मशीनों को रखने निर्देशित करते हुये विशेष अभियान चलाकर आगामी रबी की कटाई में कृषकों द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है राज्य शासन द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम अंतर्गत फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
दमोह /कृषक नरवाई में आग न लगाये फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने पर प्रतिबंध