गुना/जिला न्यायाधीश ने ए.डी.आर. सेंटर में की पत्रकारों से चर्चा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में आवश्‍यक सहयोग की अपील


           जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा द्वारा पत्रकार वार्ता कर जिला मुख्यालय गुना के पत्रकारगणों से नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में आवश्‍यक सहयोग करने की अपील की। श्री कोष्टा द्वारा उपस्थित पत्रकारों से चर्चा करते हुये बताया गया कि न्यायमूर्ति श्री एन.वी.रमना न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2020 में भारत के समस्त न्यायालयों में 08 फरवरी 2020, 11 अप्रैल 2020, 11 जुलाई 2020, 12 सितम्बर 2020 एवं 12 दिसम्बर 2020 को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है।
    उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिला मुख्यालय गुना एवं सिविल कोर्ट चांचौड़ा, राधौगढ़ एवं आरोन में 08 फरवरी 2020 को वर्ष 2020 की प्रथम लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिसमें विभिन्न प्रकृति के न्यायालयों में लंबित 921 एवं बैंक, फायनेंस कंपनी, विद्युत, नगपालिका व बी.एस.एन.एल. के लगभग 3546 पूर्ववाद प्रकरणों को आपसी समझौते से राजीनामा द्वारा निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखा जाना है।
    मामलों के निराकरण के लिए कुल 20 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिनमें से गुना मुख्यालय पर 13, चांचौड़ा में 04, आरोन में 02 व राधौगढ़ के लिए 01 खंडपीठ गठित की गई है। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए0के0मिश्र द्वारा जानकारी दी गई कि 08 फरवरी 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर इस बार भी पूर्व की भांति छूट का लाभ पक्षकारों को प्रदान किया जाएगा।
    प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत। उपरोक्तानुसार छूट तभी प्राप्त होगी जब आवेदक छूट के उपरांत शेष आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा, उपभोक्ता के नाम से अन्य कोई विद्युत प्रभार वसूलनीय न हो व एक बार छूट का लाभ प्राप्त करने के पश्चात पुनः छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। सम्पत्ति कर एवं जलकर के के प्रकरणों में भी पूर्व की भांति प्रावधानित छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।
    पत्रकार वार्ता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका 1327/2016 में साथ ही के पार्क मांगलिक भवन एवं होटल के संबंध में 03 अक्‍टूबर 2018 को दिए गए निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु प्रशासन एवं उसके अधिकारियों के दायित्व के संबंध में बताया गया।
    आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री निर्मल अग्रवाल सहित इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया से आये हुये पत्रकारगण उपस्थित रहे।