मप्र / हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग में आरक्षण बढ़ाने के मामले में रोक हटाने से इनकार किया

  • ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के मामले में 27 फरवरी को कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगी

  • हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को अंतरिम आदेश में 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई थी

  • मप्र हाईकोर्ट के लिए इमेज नतीजेजबलपुर. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के नियुक्ति परिणामों पर रोक को हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण बढ़ाने के मामले में 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी। राज्य शासन रोक हटाने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता एवं जहान्वी पंडित ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को एक अंतरिम आदेश के जरिए पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 में 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
     
    14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर चुकी है आरक्षण 
    राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करना चाहती है। मामले में हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार के ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुईं थी। इसके अलावा ओबीसी छात्रों और ओबीसी संगठन ने भी याचिका दाखिल कर उनका पक्ष भी सुनने की मांग की है।


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