इंदौर / हनी ट्रैप मामले में एसआईटी ने पेश नहीं की स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट ने लगाई फटकार

  • सोमवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई

  • 16 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश


हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिलाएं। के लिए इमेज नतीजेइंदौर. सोमवार को मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हनी ट्रैप मामले में दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसआईटी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाई। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को है।


सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को अब तक हुई जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना थी लेकिन एसआईटी द्वारा यह रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए 16 मार्च को रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि इस केस की जांच कर रहे किसी भी अधिकारी को बगैर अनुमति नहीं हटाया जा सकता। इसके बावजूद एसपी पूर्व अवधेश गोस्वामी और टीआई शशिकांत चौरसिया को हटा दिया गया था। 


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