डॉ. श्रीमति प्रिया सिपाहा की अध्यक्षता में पाक्सो एक्ट की कार्यशाला नेचरल रेसिडेन्सी में आयोजित की गई इस कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमति सुषमा भदौरिया, सहायक संचालक श्रीमती वर्षा चौहान, श्री राधुसिंह बघेल, श्री जिमी निर्मल एवं बडी संख्या में इस जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के प्राचार्य एवं अधीक्षक उपस्थित थे। यह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के सयुक्त तत्वाधान में आयोजित थी।
इस कार्यशाला में डॉ. श्रीमति सिपाहा ने अपने उद्बोधन में फेसबुक, वाट्सअप आदि साईड पर बडे ध्यान से एवं सतर्कता से पूर्ण एवं सावधानी से इनका उपयोग करे। दिन प्रतिदिन साईबर क्राईम का बच्चे शिकार हो रहे है। इस क्षैत्रमें विशेष रूप से परिवार की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जावें। श्रीमति भदौरिया ने बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना एवं समेकित बाल सरक्षण
योजना के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अतर्गत किशोर अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, कल्या भु्रण हत्या,लिंग अनुपात, बालकों के विरूद्ध लैंग्रिक अपराध, लैंगिक हमला और उसके लिए दण्ड , लैग्रिक उत्पीडन व उसके लिए दएड अश्लील साहित्यके प्रयोजना के लिए बालक का उपयोग दुश्प्रेरण और किसी अपराध को कारित करने का प्रयास, संस्था द्वारा मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, बालकों के कथन को अभिलेखित करने के लिए प्रक्रिया, विशेष न्यायालय, सायबर क्रायम, विशाका गाईडलाईन बाल विवाह पोषण जैसे प्रमुख मुदो पर प्रशिक्षकों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई।