जय किसान फसल ऋण योजना में वे ऋण कृषक जिनकी 31 जनवरी 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक के 2 लाख रुपए तक के चालू, कालातीत खातों में बकाया राशि थी एवं तत्समय आवेदन नहीं कर सके थे, उन कृषकों द्वारा योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल आदेश प्राप्त हुए हैं। जिले के ऐसे ऋणी किसान जो आवेदन करने से शेष रह गए हैं, उनके गुलाबी आवेदन पत्र (पिंक-1) संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में 31 जनवरी 2020 तक प्राप्त किए जाएंगे। गुलाबी आवेदन पत्र विकासखण्ड जनपद कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। योजनान्तर्गत पात्र कृषक संबंधित जनपद कार्यालय में 31 जनवरी 2020 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। |
जय किसान फसल ऋण योजना शेष रहे कृषक 31 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं