कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने शस्त्र लायसेंसी श्री घनश्याम सिंह राजपूत आत्मज श्री सुदामा सिंह राजपूत का शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र लायसेंसी श्री घनश्याम सिंह राजपूत आत्मज श्री सुदामा सिंह राजपूत निवासी 122 रोहित नगर फेस-1 शहापुरा भोपाल के विरूद्ध ईओडब्ल्यू भोपाल, थाना कोलार तथा चूनाभट्टी में विभिन्न अपराध पंजीबद्ध हैं। कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा लोक सुरक्षा के हित में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(ख) के अंतर्गत श्री घनश्याम सिंह राजपूत का शस्त्र लायसेंस उक्त प्रकरणों के विचारण तक निलंबित किया गया है।
भोपाल/शस्त्र लायसेंस निलंबित