इंदौर शहर को सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने में रहवासियों द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पूर्व में नागरिक सहभागिता आधारित प्रयासों पर इंदौर ने कई उदाहरण पेश किये हैं। इसी क्रम में इंदौर “साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया’’ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा जारी निर्देशानुसार इंदौर शहर में “शांति परिक्षेत्र’’ घोषित किये हैं, जहां पर प्रेशर हॉर्न, लाउंड स्पीकर या ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, जिनके द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने की संभावना रहेती है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम-2010 और संशोधित 2017 के तहत निम्नलिखित संस्थानों के आस-पास न्यूनतम 100 मीटर की दूरी पर क्षेत्र को इन नियमों प्रयोजन के लिये शांति परिक्षेत्र घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री जाटव द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल, सेंट फांसिस अस्पताल नायता मुंडला, गुजराती गर्ल्स कॉलेज सियागंज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आरएनटी मार्ग, राजश्री अपोलो अस्पताल, मैदांता अस्पताल विजय नगर, शेल्बी अस्पताल जंजीरवाला चौराहा, युनिक अस्पताल दशहरा मैदान, सुयश अस्पताल रेसीडेंसी एरिया, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भवरकुंआ, सिका स्कूल विजय नगर, प्रेस्टीज कॉलेज, विजय नगर, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, सिरपुर तालाब क्षेत्र, गिटार चौराहे से साकेत चौराहे तक का मार्ग (ग्रेटर कैलाश), पलासिया चौराहे से रीगल चौराहा (उच्च न्यायालय होने कारण) शाति परिक्षेत्र घोषित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वार मध्यप्रदेश शोर नियंत्रण अधिनियम-2008 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
इन्दौर/इंदौर नगर के चिन्हित क्षेत्र शांत परिक्षेत्र घोषित