मध्य प्रदेश / हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन के खिलाफ लगी 14 याचिकाएं खारिज कीं

ग्राम पंचायतों के परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट में 14 याचिकाएं लगाई गई थीं। के लिए इमेज नतीजेजबलपुर. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ग्राम पंचायत परिसीमन संबंधित 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और न्यायाधीश वीके शुक्ला की संयुक्त बेंच ने परिसीमन कार्रवाई को विधि सम्मत मानते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। भोपाल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के परिसीमन के खिलाफ 14 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। 


संयुक्त बेंच ने पाया कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बारे में अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले निराकृत किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने सभी ग्राम पंचायतों से आपत्तियां आमंत्रित की थीं और उनके निराकरण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। संयुक्त बेंच ने परिसीमन की कार्यवाही को विधि सम्मत पाते हुए उक्त 14 याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।


इन पंचायतों ने दी थी चुनौती : भोपाल की सिंघोड़ा ग्राम पंचायत, उज्जैन की बदशिंभा, राजगढ़ की दाबेड़ा, नरसिंहपुर की बैहरपौंडी एवं पिपरिया, टीकमगढ़ की पनियाराखेड़ा एवं बैरवार, छतरपुर की धिलापुर ग्राम पंचायतों से जुड़ी करीब 14 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि शासन ने परिसीमन करने के पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।