कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 रीवा बाईपास भारत सरकार से अनुबंधित निजी पूजी निवेश के अन्तर्गत संचालित है। जिसमें रतहरा (229/2 किलो मीटर) एवं चोरहटा (243/6 किलो मीटर) में टोल बेरियर स्वीकृत है। कुछ वाहन मालिकों द्वारा जबरजस्ती बाईपास रोड के अंडर पास के बगल से लिंक रोड बनाकर शहर एवं अन्य स्थानों सिरमौर, बैकुण्ठपुर, डभौरा, लालगांव रोड का उपयोग करते हुए निकल जाते हैं। इस प्रकार की अविधि पूर्वक भारी वाहनों के शहर में आवाजाही से अप्रिय दुर्घटनाएँ संभावित हो गयी।
कलेक्टर श्री कुर्रे ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर ने अपने जांच प्रतिवेदन में लिंक रोड में चेक बेरियर लगाकर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने की अनुशंसा की है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिन भारी वाहनों को रीवा शहर के अंदर आना है उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 के किलो मीटर 232/8 इटौरा लिंक रोड चेक पोस्ट बेरियर से आने जाने हेतु निर्धारित किया गया है।
रीवा / भारी वाहन इटौरा लिंक रोड चेक पोस्ट बेरियर से ही आयें